Swayam Sahayata Samooh Loan

स्वयं सहायता समूहों को ऋण

ऋण का उद्देश्यः-
स्वयं सहायता समूहों के गठन का मुख्य उद्देश्य समूह द्वारा की जाने वाली छोटी बचत को प्रोत्सहित करना है। योजनानुसार समूहों को उनकी बचत के अनुपात में ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

ऋण का प्रयोजनः-
योजना के अन्तर्गत ऋण का मुख्य प्रयोजन समूह द्वारा की गई छोटी छोटी बचतों एवं बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण से छोटे रोजगार विकसित कर समूहों के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना।

ऋण की पात्रताः-
योजनानुसार गठित समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होने आवश्यक हैं। समूह का गठन न्यूनतम 6 माह पूर्व किया गया हो एवं समूह का प्रति सदस्य गत 6 माह से लगातार अपनी बचत की गई राशि समूह में जमा करवा रहा हो। योजनानुसार समूह को उसकी बचत के आधार पर 3 से 10 गुना तक ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-
योजनानुसार अधिकतम दो लाख रूपये तक की ऋण राशि 12 प्रतिशत् की दर से सी.सी. लिमिट के रूप में उपलब्ध करवायी जावेगी। लिमिट का नवीनीकरण 3 वर्षो के पश्चात् करवाना आवश्यक होगा।

बीमाः-
योजनान्तर्गत अग्रिम किये गये ऋण से सर्जित सम्पति की सुरक्षा के लिये बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान समूह द्वारा किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिये समूह का प्रस्ताव समूह की बचत के रूप में जमा राशि एवं समूहों के सदस्यों को दिये गये ऋण से सम्बन्धित लेखे प्रस्तुत करने होंगे। समूह के पदाधिकारियां के के. वाई.सी. आपूर्ति सम्बन्धी दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। नियमानुसार समूह को बैंक का नॉमिनल सदस्य बनाया जावेगा।